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नोटरी कृत विवाह और तलाक अवैध है : केंद्र ने ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

निगरानी और उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड शामिल हैं।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि नोटरी कृत विवाह और तलाक अवैध हैं, और इन प्रथाओं में शामिल नोटरी को गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा। यह घोषणा कानून और न्याय मंत्रालय के एक हालिया ज्ञापन के माध्यम से की गई, जिसमें नोटरी कर्तव्यों की सख्त सीमाओं पर जोर दिया गया कानूनी मामलों के विभाग द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि नोटरी अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त नोटरी के पास विवाह या तलाक के कामों को निष्पादित करने का अधिकार नहीं है, यह भूमिका विशेष रूप से विवाह अधिकारियों को सौंपी गई है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस निर्देश से कोई भी विचलन नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 दोनों का उल्लंघन माना जाता है।भारत सरकार के उप सचिव राजीव कुमार ने कहा, “नोटरी द्वारा इस तरह के कदाचार वैवाहिक कार्यवाही की कानूनी अखंडता और गंभीर प्रकृति को बाधित करते हैं।” “ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो स्पष्ट रूप से उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, न केवल कानूनी प्रणाली को कमजोर करता है बल्कि ऐसे कार्यों में शामिल पक्षों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करता है।” मंत्रालय के ज्ञापन में कई मिसालों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें पार्थ सारथी दास बनाम उड़ीसा राज्य का निर्णय शामिल है, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया था कि नोटरी के पास विवाह अधिकारी के रूप में कार्य करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा, भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया, जिसमें नोटरी कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले विधायी ढांचे के पालन के महत्व को रेखांकित किया गया था। सरकार अब इस नियम को और अधिक सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें नोटरी गतिविधियों की अधिक बारीकी से निगरानी और उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड शामिल हैं।इसमें नोटरी के रजिस्टर से संभावित निष्कासन और शासकीय कानूनों के अनुसार अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है।विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने विवाह या तलाक के इच्छुक सभी पक्षों से उचित कानूनी चैनलों का पालन करने का आग्रह किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि इन उद्देश्यों के लिए नोटरीकृत दस्तावेजों पर निर्भरता को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जाएगी और इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही अमान्य हो सकती है। यह निर्देश सरकार द्वारा कानून के शासन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है कि विवाह और तलाक जैसी व्यक्तिगत स्थिति से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी वैधता और कानूनी मानदंडों के पालन के साथ संचालित की जाती हैं।

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