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राजनैतिक विज्ञापनों का डिसप्ले करने के लिए प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना आवश्यक:जिला निर्वाचन पदाधिकारी।

उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को समय-समय पर मीडिया में विज्ञापन से पहले समिति से प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की जानकारी दी गई।

ब्यूरो चीफ़ अनामिका भारती :लोहरदगा:जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सोमवार को समाहरणालय सभागार में हुई। इसमें सभी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को समय-समय पर मीडिया में विज्ञापन से पहले समिति से प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की जानकारी दी गई। बैठक में जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी शिवनन्दन बड़ाईक द्वारा जानकारी दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंतर्गत टीबी/केबल चैनल, बल्क एसएसम/वॉयस मैसेज, ई-पेपर, रेडियो चैनल, सिनेमा हॉल, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया वेबसाईट्स और सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो विजुअल के माध्यम से

राजनैतिक विज्ञापनों का डिसप्ले करने के लिए समिति से प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें निबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों/प्रत्याशी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए विज्ञापन प्रसारण के कम से कम तीन दिनों पूर्व समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना आवश्यक है। इसी प्रकार अनिबंधित राजनैतिक दलों/प्रत्याशी को इलेक्टॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए विज्ञापन प्रसारण के कम से कम 07 दिनों पूर्व समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना आवश्यक है। प्रिंट मीडिया में मतदान पूर्व एवं मतदान दिवस में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप में कम से कम दो दिन पूर्व समिति के समक्ष आवेदन देना आवश्यक है। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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