भारतीय रेलवे ने सबरीमाला यात्रियों के लिये ट्रेन कोच में कपूर, अगरबत्ती या अन्य ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने पर रोक लगा दी है। रेलवे ने कहा कि अगर किसी यात्री के पास ये वस्तुएं मिली तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी। रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
दक्षिण भारतीय रेलवे ने कहा कि ट्रेन के कोच के अंदर भीड़ और गर्मी होती है, इस वजह से कोई भी अनहोनी हो सकती है। रेलवे ने कहा कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुये यह ऐलान किया गया है। इस समय भारी भीड़ को देखते हुये दक्षिण रेलवे ने विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई हैं और लोगों से सहयोग की अपील भी की है।
