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सेशन कोर्ट ने अमन साहू की याचिका खारिज किया

अदालत ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सजा स्टे नहीं किया जा सकता है।

लातेहार। अमन साहू की ओर से सेशन कोर्ट में दाखिल चुनाव लड़ने हेतु सजा स्टे करने की प्रार्थना वाली याचिका प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है ।प्रार्थी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत को बताया कि सीआरपीसी की धारा 389 (1) के तहत सजायफ्ता अमन साहू की ओर से चुनाव में भाग लेने हेतु सजा स्टे करने की प्रार्थना किया गया था। श्री कुमार ने बताया कि अमन साहू को बालूमाथ थाना कांड संख्या 152/ 2020 में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाया था और कारा में बिताए सजा की अवधि को समायोजित करने का आदेश पारित किया था। अमन साहू 3 वर्षों से अधिक समय से कारा में बंद था इसलिए रिलीज जेल में भेज दिया गया था ,लेकिन लोक प्रतिनिधित्व कानून के दायरे में सजायाफ्ता को आगामी 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी की आदेश की वजह से सजा को निरस्त करने की प्रार्थना सेशन कोर्ट से की गई थी। सेशन कोर्ट से अपील किया गया था कि उस सजा को चुनाव के मद्देनजर स्टे किया जाए ताकि चुनाव जैसे लोकतंत्र के महापर्व में अमन साहू शामिल हो सके। अपर लोक अभियोजक मनोज लकड़ा एवं प्रार्थी के अधिवक्ता सुनील कुमार की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सजा स्टे नहीं किया जा सकता है।

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