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25.11.2024 से 10.12.2024 तक मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

अनामिका भारती।लोहरदगा:लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर) के अवसर पर 25.11.2024 से 10.12.2024 तक जिला अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्र, विद्यालय, प्रखंड/ जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उपरोक्त विषय पर आज 30.11.2024 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन के लिए कार्यशाला का आयोजन जिला परिषद

कार्यालय, लोहरदगा स्थित सभागार में किया गया।कार्यशाला में शिक्षा विभाग, जेएसएलपीएस, डालसा, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी/ कर्मी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्य, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि पीड़िता अगर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें तो इसकी मदद से कई सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ना चाहिए।

किसी महिला को किसी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है तो हेल्पलाइन की मदद से उसे सहायता मिल सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम इसका प्रचारित किया जाना चाहिए। सभी कार्यक्रमों की डॉक्युमेंटेशन की जानी चाहिए। लोगों के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिंसा उन्मूलन के लिए कार्यक्रम करें और उन्हें जोडें। उनका फीडबैक लें।02 से 09 दिसंबर तक जागरूकता कार्यक्रम।

आज के कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सभी प्रतिभागी दिनाक 02.12.2024 से 09.12.2024 तक जिले के सभी प्रखंडों एवं सभी उच्च विद्यालय में जागरूकता सत्र का आयोजन करेंगे जिसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गये है।कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञ ध्वनि फाउंडेशन की रेशमा कुमारी एवं अधिवक्ता प्रियंवदा कुमारी द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए कुछ विशेष अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जो इस प्रकार है:-• कार्यस्थल पर पोक्सो एक्ट, बाल विवाह एक्ट, महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 उद्देश्य- इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीडन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।• शी बॉक्स पोर्टलSHE कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की शिकायत शी बॉक्स पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे सरकार का उद्देश्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में यौन उत्पीडन की शिकायत की रिपोर्टिंग और उन कर तत्काल एक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ करना है ऑनलाइन शिकायत निम्न लिंक https://shebox.wcd.gov.in/ के माध्यम से की जा सकती है।•

बच्चों को अश्लील उद्देश्यों/पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर धारा 13 में 5 साल की कैद और धारा 14(1) में बाद में अपराध करने पर 7 साल की कैद और जुर्माना का प्रावधान है।• घरेलु हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005- किसी पुरुष या उस के रिश्तेदार द्वारा महिला, जो की उसके रिश्ते में थी या है को शारीरिक, मानसिक, यौनिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुचाना या पहुचाने की चेष्टा करना घरेलु हिंसा के अंतर्गत आता है।• घरेलु हिंसा के शिकायत नजदीकी थाने, बाल विकास परियोजना कार्यालय, सखी वन स्टॉप सेंटर केन्द्र में की जा सकती है।• इसके अतिरिक्त महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर 24×7 शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।सभी संबंधित पदाधिकारी/ कर्मी को उपरोक्त सभी एक्ट, फोन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार का निदेश उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा दिया गया।आज के कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा, जिला शिक्षा अधीक्षक सुनंदा चंद्र मौलेश्वर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी बीरेंद्र कुमार, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, सभी महिला पर्यवेक्षिका, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी/कर्मी, शिक्षा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य आदि उपस्थित थे।

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