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उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण, लोहरदगा द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान हेतु रथ रवाना किया गया।

अनामिका भारती।लोहरदगा:श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना, एवं प्रवासी मजदुरों/दुसरे राज्यो में काम करने जाने वाले मजदूरों हेतु महत्वपूर्ण सूचना हेतु अभियान तथा ‘‘बाल श्रम (उन्मूलन एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम की रोकथाम हेतु पंचायत स्तर पर एक सप्ताह तक लगातार वाहन से प्रचार प्रसार हेतु गुरुवार को उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण,लोहरदगा द्वारा श्रम अधीक्षक के कार्यालय के दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रथ रवाना किया गया। इस वाहन द्वारा निम्न योजना की सम्पूर्ण जानकारी दी जाएगी। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना।

इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष तक की उम्र के स्वनियोजित कर्मकार जो ढ़ाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हो,या मजदुरी कर्मकार जिसकी आय सरकार द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदुरी दर से अधिक नही हो ऐसे श्रमिक अपने निबंधन हेतु Shramadhan. jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं जिसमें झारखण्ड असंगटित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, कौशल उन्नयन योजना, उपचार आजीविका सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना, साईकिल सहायाता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, विवाह सहायता योजना शामिल है।प्रवासी मजदुरों/दुसरे राज्यो में काम करने जाने वाले मजदूरों हेतु महत्वपूर्ण सूचना। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रवासी मजदुरों/दुसरे राज्यो में काम करने जाने वाले मजदूरों हेतु महत्वपूर्ण सूचना के तहत किसी एजेन्ट/सरदार /ठेकेदार आदि के माध्यम से दुसरे राज्य में काम हेतू जाने वाले मजदूर को उसी दिन से मजदूरी देना होगा जिस दिन से काम पर ले जाने का समझौता हुआ हो।

प्रवासी मजदूरों को विस्थापन भता के रूप में आधा महीना मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान एजेन्ट द्वारा देना होगा।आने जाने का किराया तथा यात्रा में व्यतीत हुए समय की मजदुरी भी एजेन्ट को देना होगा तथा साथ ही दुसरे राज्य में काम करने हेतु ले जाने वाले ठकेदार को श्रम विभाग से लाईसेंस प्राप्त करना होगा।प्रवासी श्रमिक अपने स्मार्टफोन पर www.sharmadhan.jharkhand.gov.in या नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में ऑनलाईन निबंधन करा सकते हैं।निबंधन हेतु आधार संख्या, खाता संख्या मोबाईल नम्बर की आवश्यकता पड़ेगी।इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना में प्रवासी मजदूर की मृत्यु या स्थायी या पूर्ण अशक्तता होने पर और दुर्घदना में दो ऑखों या दो अंगो की हानि होने पर पंजीकृत प्रवासी कर्मकार के आश्रितों को 200000 रुपये (दो लाख ) दिया जायगा वही अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार के आश्रितों को 150000 रुपये (एक लाख पचास हजार) दिया जायगाा। दुर्घदना में एक ऑखों या एक अंगो की हानि होने पर पंजीकृत प्रवासी कर्मकार के आश्रितों को 100000 रुपये (एक लाख ) दिया जायगा वही अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार के आश्रितों को 75000 रुपये (पचहतर हजार) दिया जायगाा।

वही पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार का सामान्य मृत्यु होने पर मृत शरीर को पैतृक निवास तक लाने हेतु अधिकतम 50000 रुपये(पचास हजार) की मदद की जाएगी।मुख्यमंत्री झारखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास श्रमिक अनुदान योजना के तहत विदेश में प्रवासी के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर अर्हता पूर्णवाले लाभूकों के आश्रितों को एक मुश्त 500000 रुपये (पांच लाख रूपये) मात्र भुगतान का प्रावधान हैबाल श्रम हेतु रोकथाम। ‘‘बाल श्रम(उन्मूलन एवं विनियमन) अधिनियम 1986 केेे तहत 14 वर्षसे कम आयु के बच्चों से कार्य लेना सामाजिक कुरीति के साथ ही कानूनन अपराध है एवं नियोजन प्रतिबंधित है। किसी भी खतरनाक नियोजन एवं प्रक्रिया में 18 वर्ष से कम आयु के अल्पवयस्कों का नियोजन प्रतिबंधित है। दोषी नियोजकों को दो वर्ष तक का कारावास तथा 50000/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।बाल श्रम रोकथाम हेतु 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो से किसी भी नियोजन तथा 18 वर्ष से कम उम्र के अल्पव्यस्कों से खतरनाक नियोजन या प्रक्रिया में कोई कार्य न ले। इस मौके पर श्रम अधीक्षक लोहरदगा समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे।

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