सहज़ाद आलमलातेहार महुआडांड़*पुलिस अधीक्षक लातेहार के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नेतृत्व में अनुसंधान को लेकर छापेमारी दल का गठन किया गया। कांड अनुसंधान के क्रम में तकनीकी शाखा के मदद सेधनंजय शुक्ला उर्फ छोटू शुक्ला उम्र 33 वर्ष पिता उमाशंकर शुक्ल चंदनडीह एवं विशाल ठाकुर उम्र 28 वर्ष पिता किशोर ठाकुर मनकेरी जागीर को गिरफ्तार किया गया एवं उनके निशानदेही पर घटना कार्य करने में असलाह बरामद किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया कि घटना के दिन मृतिका सलीम तिग्गा ने अभियुक्त धनंजय शुक्ला एवं अभियुक्त
विशाल ठाकुर से मुर्गा एवं दारु बीयर मंगवाए थे तथा तीनों साथ बैठ कर शराब पिया एवं पीने के क्रम में ही मृतका सलीमा तिग्गा ने दोनों से पैसे की लेनदेन को लेकर विवाद शुरू हो गया।जब धीरे-धीरे विवाद बढ़ा तो दोनों ने मिलकर सलीम तिग्गा को जमीन पर पटक दिया और पत्थर के लोड़ा से सिर में कई वार किया।जब दोनों को लगा की सलीमा मर चुकी है तो साक्ष्य छुपाने के लिए दोनों ने पलंग पर रखे गद्दा एवं कम्बल से लपेट कर माचिस मार कर दोनों फरार हो गए थे।इसकी जानकारी लातेहार पुलिस अधीक्षक सभागार में प्रेस कांफ्रेंस कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार ने दी है। पुलिस के द्वारा ब
पुलिस के द्वारा बरामद सामग्री।
लगा हुआ पत्थर का लोढ़ा, मैरुन रंग का हड्डी जगह जगह खुन लगा हुआ,होंडा साईन मोटरसाइकिल गाड़ी संख्या JH 19A 4624,दो मोबाइल,खुन से सना काटन, मृतिका का मोबाइल,खाली बियर बोतल, धनंजय कुमार शुक्ला का आधार कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद किया गया है।
क्या था मामला।
13 नवंबर को बाजकूम स्थित नवोदय विद्यालय के पास पुलिस ने एक घर से महिला का अधजला शव बरामद किया है। इस मामला का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है।इस संबंध में एसडीपीओ अरविंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि 13 नवंबर को हमें सूचना मिली कि नवोदय विद्यालय के सामने एक घर से धूंआ निकल रहा है जिसके सत्यापन के लिए पुलिस अवर निरीक्षण रंजन पासवान व बिंदु कुमार को भेजा गया। जहां उन्होंने देखा कि घर में आग लगी है जिसके बाद अग्निशमन के मदद से उस आग पर काबू पाया गया। इसके बाद जांच करने पर घर के अंदर से एक महिला का अध जला शव बरामद किया। जांच में महिला की पहचान सलीमा तिग्गा पति अरुण कुमार अंबाटोली थाना महुआडांड के रहने वाले के रूप में हुआ।जो वर्तमान में लखन साव बरियातू जागीर के घर में पिछले तीन-चार माह से भाड़े पर रह रही थी।

जिनकी हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा कर दी गई है एवं साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने का प्रयास किया गया। घटना की सूचना मृतका को परिजनों को दिया गया। परंतु उनके नहीं आने पर ओमप्रकाश पासवान के बयान पर लातेहार थाने में कांड संख्या 186/2024 धारा 103 (1)/238 बीएनएस 2023 दर्ज किया गया था।