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Homeकानूनबाल अपराध के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम मुरकी तोडार पंचायत भवन में।

बाल अपराध के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम मुरकी तोडार पंचायत भवन में।

अनामिका भारती।लोहरदगा:गुरुवार को नालसा, नई दिल्ली और राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार और झालसा, रांची एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में विधान से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं डालसा सचिव राजेश कुमार ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के अंदर विधिक जागरूकता को लेकर अलख जगाना है। जिससे लोगों की विधिक संबंधी समस्या का समाधान हो सके।

उन्होंने कहा कि एक जागरूक समाज के रहने के नाते हमारा दायित्व है कि हम सभी लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसे कुप्रथा के कारण आज समाज पीछे चला जा रहा है। लोगों को इस कुप्रथा के प्रति जागरूक होकर इसका विरोध करना चाहिए।

वहीं उन्होंने बाल यौन अपराध के बारे बताते हुए कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम अपने परिवार या आस पास के लोग के द्वारा ही की जाती है। इसलिए मामले को लेकर लोग सतर्क रहें। साथ ही इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों का विरोध करें। वहीं उन्होंने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हर प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है।

वहीं उन्होंने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी। वहीं मध्यस्थ सह अधिवक्ता लाल धर्मेंद्र देव ने डालसा द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न थानों, सभी प्रखण्ड कार्यालयों, सदर अस्पताल, जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, सखी वन स्टॉप सेंटर में पीएलवी की नियुक्ति की गई है।

जिनके द्वारा लोगों को विधिक जानकारी दी जाती है। साथ ही उनके द्वारा लोगों की मदद भी की जाती है। वहीं मध्यस्त सह अधिवक्ता मोमिना खातून ने डायन बिसाही, शिक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सरकार द्वारा बच्चियों के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। वहीं दहेज को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। कहा कि डायन बिसाही मामले पर सख्त कानून बनाए गए हैं। जिसमें सजा का प्रावधान है। वहीं उन्होंने बाल विवाह को लेकर कहा कि सरकार के द्वारा शादी को लेकर एक उम्र सीमा तय की गई है।

इस उम्र सीमा से कम उम्र में शादी कराना कानून अपराध है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बच्चियों को उचित शिक्षा प्रदान करने के स्थान पर उनकी कम उम्र में ही शादी करने के लिए लगे रहते हैं। लोगों को इन सभी विषयों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है।

मौके पर मुखिया कमला देवी, पंचायत सचिव गुहा उरांव, पीएलवी पुनू देवी, मंजू खाखा, प्रियांशु यादव, रोहित कुमार, हेमंता कुमारी, अरविंद कुमार सिंह, अजमेरी खातून, सहेला खातून, प्रीति कुमारी, सुनीता कच्छप, खुर्शीद खातून, सबनम खातून, राजमनी कुजूर, स्वर्ण मनी भगत, आरती देवी, अमृता उरांव, रिंकू देवी, जानकी देवी, प्रतिमा कुजूर, ममता देवी, जूही खातून, पार्वती देवी, सोनाली उरांव, सोतो उरांव, निखत परवीन, नूरजहां खातून आदि लोग उपस्थित थे।

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