दिल्ली अपडेट खबर यह है कि अब उन्होंने बुधवार और गुरुवार को नियमित सुनवाई के मामलों को सूचीबद्ध नहीं करने का आदेश दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) लगातार नियमों में बदलाव कर रहे हैं।अपडेट खबर यह है कि अब उन्होंने बुधवार और गुरुवार को नियमित सुनवाई के मामलों को सूचीबद्ध नहीं करने का आदेश दिया है।जारी हो चुका है नोटिफिकेशनSupreme Court की ओर से जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, बुधवार और गुरुवार को नियमित सुनवाई वाले मामले सूचीबद्ध नहीं होंगे।अब से नोटिस के बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों सहित विविध मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।विशेष पीठ या आंशिक सुनवाई वाले मामले, चाहे विविध या नियमित सुनवाई हो, जिन्हें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है, उन्हें भोजनावकाश के बाद के सत्र में या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।विभिन्न बेंचों के मामले में कुछ दिन पहले हुआ था चेंजगौरतलब है कि चीफ जस्टिस खन्ना ने हाल ही में 16 पीठों को नए मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर (Rooster) जारी किया था।साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली तीन अदालतें क्रमशः पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। यह नियम 11 नवंबर से प्रभावित हो चुका है।
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