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जिला विधिक सेवा प्राधिकार पीड़ित शोषित वंचित महिला को त्वरित एवं सुलभ न्याय देने को तत्पर:प्रवीण भारती।

राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त बैनर तले महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी।

अनामिका भारती।लोहरदगा:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के बैनर तले जिला के कुडू प्रखंड स्थित जीमा ग्राम में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के विषय में बताया गया जिसमें रिसोर्स के रूप में उपस्थित अधिवक्ता प्रवीण कुमार भारती ने कहा कि महिलाओं को उनके कानून में प्रदत्त अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हिदू सक्सेसन एक्ट के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार है।

विगत वर्ष जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य महत्वपूर्ण बदलाव आने से अब जल्द न्याय सुलभ हो पाएगा। अब महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रही हैं । जो अच्छा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला के किसी भी पीड़ित शोषित वंचित महिला को त्वरित एवं सुलभ न्याय देने को तत्पर है।

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