अनामिका भारती।लोहरदगा:बाल अधिकारों की सुरक्षा और किशोर न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 20 मार्च को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा लोहरदगा के कार्यालय कक्ष में किशोर न्याय बोर्ड के सभी हितधारकों की त्रैमासिक बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा लोहरदगा राजकमल मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन, बाल अपराध रोकथाम और पुनर्वास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि हमारा उद्देश्य किशोर अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें सुधारने और समाज की मुख्यधारा में वापस लाने पर केंद्रित है। इसके लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। वहीं बताया गया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 50 और चिल्ड्रन कोर्ट के 30 मामले लोहरदगा में लम्बित हैं। वहीं गुमला ऑब्जरवेशन होम में 100 बच्चों को रखने की क्षमता है। वर्तमान में 75 बच्चे संसीमित हैं। जिसमें लोहरदगा के 26 बच्चे हैं। वहीं प्रोबेशन गृह और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भवन निर्माण को लेकर चर्चा की गई।

साथ ही डीसीपीओ लोहरदगा को गुमला ऑब्जरवेशन होम का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। मौके पर एडीजे प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी, सीजेएम केके मिश्रा, डालसा सचिव राजेश कुमार, रजिस्ट्रार व्यवहार न्यायालय अमित कुमार गुप्ता, पीएमजेजेबी जया स्मिता कुजूर, रिनपास के चिकित्सक, डीएसडब्ल्यूओ, नोडल अधिकारी एसजेपीयू, डीसीपीओ, सुपरिटेंडेंट ऑब्जरवेशन होम गुमला, प्रोबेशन ऑफिसर लोहरदगा, जेलर जिला मंडल कारा, प्रोबेशन ऑफिसर गुमला सहित अन्य लोग उपस्थित थे।